भारतीय पंचायत व्यवस्था: संवैधानिक प्रावधान और व्यावहारिक चुनौतियाँ
भारतीय पंचायत व्यवस्था: संवैधानिक प्रावधान और व्यावहारिक चुनौतियाँ
भारतीय पंचायत व्यवस्था: संवैधानिक प्रावधान और व्यावहारिक चुनौतियाँ
भारत में पंचायतें स्थानीय सरकार के निकाय हैं जो गाँव या छोटे शहर के स्तर पर काम करती हैं। इन्हें पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारत के संविधान में, विशेषकर 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से, पंचायती राज प्रणाली का ढाँचा प्रदान किया गया है, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। यहाँ पंचायत कानून के कुछ मुख्य पहलू दिए गए हैं:
संवैधानिक प्रावधान
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992:
- अनुच्छेद 243 से 243O: ये अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के ढाँचे को निर्धारित करते हैं।
- तीन-स्तरीय प्रणाली: इस अधिनियम के तहत 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए तीन-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अनिवार्य है:
- ग्राम पंचायत
- मध्यवर्ती पंचायत (ब्लॉक पंचायत)
- जिला पंचायत (जिला परिषद)
- चुनाव: पंचायत चुनाव हर पाँच साल में आयोजित होने चाहिए।
- आरक्षण: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं (कुल सीटों का एक-तिहाई से कम नहीं)।
- शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ: राज्य विधायिका को पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार देने की आवश्यकता होती है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए।
मुख्य कार्य और जिम्मेदारियाँ
- स्थानीय विकास: पंचायतें अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक कल्याण गतिविधियों से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।
- वित्तीय शक्तियाँ: पंचायतों को कर, शुल्क और जुर्माना लगाने का अधिकार है, और वे राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं।
- योजना और कार्यान्वयन: वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करती हैं और कृषि विकास, बुनियादी ढाँचा, आवास आदि के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी उठाती हैं।
कानूनी ढाँचा और अधिनियम
- राज्य पंचायत अधिनियम: भारत के प्रत्येक राज्य का अपना पंचायत अधिनियम है, जो उस राज्य में पंचायतों की विशेष शक्तियों, कार्यों और संरचनाओं का विवरण देता है।
- पंचायती राज संस्थाएँ (PRI):
- ग्राम सभा: ग्राम सभा में गाँव के सभी पात्र मतदाता शामिल होते हैं और यह पंचायती राज प्रणाली की नींव होती है। यह ग्राम पंचायत की योजनाओं, कार्यक्रमों और बजट को मंजूरी देती है।
- ग्राम पंचायत: यह गाँव के प्रशासन के लिए जिम्मेदार कार्यकारी निकाय होती है।
- ब्लॉक पंचायत (पंचायत समिति): यह मध्यवर्ती स्तर पर काम करती है और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ग्राम पंचायतों की गतिविधियों का समन्वय करती है।
- जिला पंचायत (जिला परिषद): यह जिला स्तर पर शीर्ष निकाय होती है, जो जिला स्तर पर योजनाओं का समन्वय और कार्यान्वयन करती है।
चुनौतियाँ और सुधार
- स्वायत्तता और शक्तियाँ: संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, पंचायतों को अक्सर राज्य सरकारों से शक्तियों के हस्तांतरण और स्वायत्तता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- वित्तीय सीमाएँ: कई पंचायतों के पास प्रभावी ढंग से विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी होती है।
- क्षमता निर्माण: पंचायत सदस्यों के लिए स्थानीय शासन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: पंचायत संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है।
पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य सत्ता और शासन को विकेंद्रीकृत करना है, जिससे यह जमीनी स्तर पर नजदीक हो। यह प्रणाली भारत के ग्रामीण विकास और शासन ढाँचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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Author: Harendra Kukna
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