दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान-भारतीय संविधान

दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान-भारतीय संविधान

दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान-भारतीय संविधान:-

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह एक दिव्य दस्तावेज है जो भारत के संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। यह संविधान भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:

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  1. संविधान का प्रस्तावना अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के प्रस्तावना अनुच्छेद के रूप में जाना जाता है। इसमें संविधान का प्रस्तावना अनुच्छेद, संविधान का उद्देश्य और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।
  2. संविधान का सार्वजनिकता के संबंध में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के सार्वजनिकता के संबंध में बताता है। इसमें संविधान के सार्वजनिक होने की व्याख्या, संविधान के निर्माताओं द्वारा किए गए फैसलों के सार्वजनिक होने के बारे में विस्तार से बताया गया है।
  3. संविधान के प्रस्तावना अनुच्छेद में नागरिकों के अधिकारों के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के प्रस्तावना अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताता है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि के बारे में बताया गया है।
  1. संघ और राज्यों के अधिकारों के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के चौथे अनुच्छेद में संघ और राज्यों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताता है। इसमें संघ और राज्यों के विभिन्न अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिनमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय आदि शामिल हैं।
  2. संघीय संरचना के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के पांचवें अनुच्छेद में संघीय संरचना के बारे में विस्तार से बताता है। इसमें संघ, राज्य, संघीय क्षेत्र, संघीय राज्य आदि के बारे में जानकारी दी गई है।
  3. संविधान के छठे अनुच्छेद में जनसंख्या के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के छठे अनुच्छेद में जनसंख्या के बारे में बताता है। इसमें जनसंख्या की गिनती की व्याख्या, जनसंख्या की संरचना और उसके बारे में जानकारी दी गई है।
  4. संविधान के सातवें अनुच्छेद में भारत के संघीय व्यवस्था को स्थापित किया गया है। इस अनुच्छेद में संघ के बारे में विस्तार से बताया गया है।इस अनुच्छेद के अनुसार, संघ भारत का एक संघीय राज्य है जिसे भारत की संवैधानिक व्यवस्था का मूल धनी कहा जाता है। संघ के अंतर्गत आठवें अनुच्छेद में विस्तार से बताए गए उप-संघ होते हैं जो कि राज्यों के साथ संबंधित होते हैं।संघ अधिनियमन सूची में संघ के द्वारा विधिवत निर्मित अधिनियमों को शामिल किया जाता है। संघ अधिनियमों के द्वारा विभिन्न विषयों पर नियम बनाए जाते हैं और इन नियमों का पालन राज्यों में किया जाता है।

    इस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच समझौते करने के लिए संघ ने यह निर्णय लिया है कि यदि एक समस्या राज्यों के बीच सुलझाई नहीं की जा सकती है तो उस समस्या को संघ के समक्ष लाया जाना चाहिए।

  1. संविधान के आठवें अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के आठवें अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में बताता है। राज्यपाल का चुनाव, कार्यक्षेत्र, उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है।
  2. संविधान के नौवें अनुच्छेद में ग्राम सभा के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के नौवें अनुच्छेद में ग्राम सभा के बारे में बताता है। ग्राम सभा के गठन, उनके अधिकार, उनके कार्यक्षेत्र आदि के बारे में जानकारी दी गई है।
  3. संविधान के दसवें अनुच्छेद में शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के दसवें अनुच्छेद में शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में बताता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के विस्तार, शैक्षिक संस्थाओं के संचालन और उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई है।
  4. संविधान के ग्यारहवें अनुच्छेद में राज्य की राजधानी के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों के चयन के लिए संविधान ने एक संयुक्त धारा बनाई है। संयुक्त धारा 1 में बताया गया है कि राज्य की राजधानी को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य विधानमंडल का बहुमत इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्यों की राजधानियों के बदलने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
  1. संविधान के बारहवें अनुच्छेद में जनसंख्या के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के बारहवें अनुच्छेद में जनसंख्या के बारे में जानकारी देता है। जनसंख्या की गणना, जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या के वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई है।
  2. संविधान के तेरहवें अनुच्छेद में आर्थिक विकास के बारे में अनुच्छेद: यह अनुच्छेद संविधान के तेरहवें अनुच्छेद में आर्थिक विकास के बारे में जानकारी देता है। आर्थिक विकास की परिभाषा, आर्थिक विकास के उद्देश्य, आर्थिक विकास के लक्षण और आर्थिक विकास की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी गई है।

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